गाज़ियाबाद, सितम्बर 29 -- गाजियाबाद। पॉक्सो अदालत ने बच्ची से कुकर्म के एक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला लोनी थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची 20 जुलाई 2015 को घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला भरतपाल आया और बच्ची को अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ कुकर्म किया। बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में भरतपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भरतपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले में पॉक्सो अदालत सेकंड की विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कुक...