रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फांसी के सजायाफ्ता की अपील और फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर सरकार की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं मानते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। गुमला की निचली अदालत ने बंधन उरांव को फांसी की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया था। क्या है मामला गुमला जिले के पुसो थाना क्षेत्र में 23 सितंबर 2018 को तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद परिजनों ने 24 सितंबर 2018 को अपने ही गांव के बंधन उरांव नामक एक 20 वर्षीय युवक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने पुसो था...