मथुरा, अक्टूबर 14 -- परचून की दुकान पर बेसन लेने गई पांच वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले अल्प वयस्क को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर ओर से मुकदमे की पैरवी साहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। कोसी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची 19 जनवरी 2021 की शाम को घर के समीप परचून की दुकान से बेसन लेने गई थी। दुकान पर मौजूद अल्प वयस्क बच्ची को दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्ची जब वापस आई तो वह रो रही थी। बच्ची की मां ने जब वजह पूछी तो वह रोने लगी। बच्ची ने बताया कि दुकान पर मौजूद अल्प वयस्क ने उसके साथ कुकर्म किया है। बच्च...