रांची, जून 17 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी जावेद आलम को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में उसे 13 जून को दोषी करार दिया था। अभियुक्त जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी है। उसने घटना को अंजाम दो अक्तूबर 2021 को दिया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने जगन्नाथपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर अदालत ने युवक को दोषी पाक...