फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 20 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने एक बच्ची की बेदर्दी से जान लेने वाले दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है। उस पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है। जनपद हरदोई के हरपालपुर थाना अंतर्गत अर्जुनपुर निवासी पूजा ने फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि गोरा कब्रिस्तान शीशमबाग निवासी मोनू के साथ रहने के लिए अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी के साथ आ गयी थी। 27 फरवरी 2019 को वह बेटी शिवानी को लेकर खाना बनाने जा रही थी तो मोनू ने बेटी शिवानी को गोद से छीन लिया और कहा कि किसी दूसरे की लड़की को अपने साथ नही रखूंगा। बेदर्द तरीके से उसे मारा। रात में मारने पीटने से शिवानी की मौत हो गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपने अपने तर्क ...