भदोही, अक्टूबर 1 -- भदोही, संवाददाता। लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाने के कारण बच्ची की सड़क हादसे में जान गई थी। मामले में न्यायालय ने दोषी ट्रक चालक पर 25 सौ रुपये अर्थदंड लगाया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सात सितंबर 1996 औराई पर वादी ने तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि ट्रक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाने से उनकी जीप में जोरदार टक्कर लग गया था। जिससे वह पलट गई थी और उसमें सवार लोगों को चोटें आईं थीं। इतना ही नहीं, एक बच्ची मौत हो गई थी। मामले में औराई थाने में अपराध संख्या 225/1996 धारा 279, 337, 338, 427 एवं 304ए भादिव में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके साथ ही पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एपीओ वीरेन्द्र कुमार वर्मा पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायाधीश आशीष सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मज...