वलसाड़, दिसम्बर 5 -- गुजरात की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने का आरोप में दोषी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा जस्टिस एच.एन. वकील की कोर्ट ने सुनाई है।

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