औरंगाबाद, सितम्बर 11 -- बारुण थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में अदालत ने एकमात्र अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। रिसियप थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी 21 वर्षीय अविनाश कुमार उर्फ चीकू को बुधवार को सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारुण थाना कांड संख्या-383/2024 में सजा पर सुनवाई की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। कहा गया कि जुर्माना की राशि पीड़िता को...