नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के एक निजी अस्पताल में 'बच्चा बदले जाने का आरोप लगाने वाले एक दंपति की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। अदालत ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जाना जरूरी है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एक सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर स्थित अस्पताल के निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था। पीठ ने कहा कि मामले पर विचार की जरूरत है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, जिसका जवाब चार सप्ताह में दिया जाए। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जनवरी के आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसमें शिकायत की जांच के अलावा डॉक्टर और अस्पताल के निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। शिकायत के अनुसार, महिला ने अस्पताल में एक लड़की और ए...