वाराणसी, नवम्बर 29 -- वाराणसी, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कुलदीप सिंह ने शनिवार को बच्चा तस्करी के मामले में कोलकाता के कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी अनिल कुमार बरनवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है। 27 नवंबर को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया था। अभियोजन की ओर से एडीजीसी बिंदु सिंह और वादी की ओर से गुड़िया संस्था के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने पैरवी की थी। वहीं, मामले के पांच अभियुक्त संतोष गुप्ता, मनीष जैन, शिखा, मदन और शिवम गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। प्रकरण के अनुसार नगर निगम का सफाई मित्र अपनी एक वर्ष के बच्ची और परिवार के साथ अंधरापुल के नीचे 28 मार्च 2023 को सो रहा था। सुबह नींद खुली तो बच्ची लापता थी। काफी तला...