पटना, जुलाई 4 -- बिहार पुलिस ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना लाइसेंस के ताजिया नहीं निकाले जा सकेंगे। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, बैनर, पोस्टर लगाने पर भी मनाही रहेगी। वहीं, बाइक पर स्टंट बैन रहेगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हर जुलूस के आयोजक को कम से कम 5-10 वॉलंटियर की सूची देनी होगी, जो निगरानी में सहयोग करेंगे। बिहार पुलिस द्वारा शुक्रवार गाइडलाइन के अनुसार मुहर्रम जुलूस क्षेत्र के किन-किन मार्गों से गुजरेगा, इसकी रूट पहले से तय करके प्रशासन को देना होगा। निर्धारित रूट से ही जुलूस के निकलने की अनुमति होगी। साथ ही लाइसेंस हेतु जो आवेदन किया जाएगा, उसमें आवेदकों का नाम, पता, फोन नंबर और फोटो आईडी अनिवार्य है। ताजिया निकालने के दौरान ...