विधि संवाददाता, नवम्बर 7 -- बिहार में अब बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद-बिक्री हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद और बिक्री नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे और कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सीविल...