लखनऊ, जून 26 -- लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर हैं। कीटनाशक का व्यापार करने वालों को कैशमेमो रखना जरूरी होगा। ऐसे में किसी कंपनी के प्रतिनिधि हो थोक विक्रेता से सामान के बदले बिल लेना जरूरी होगा। ताकि किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय बिल मांगें जाने पर पेश कर सकें। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हीं कीटनाशी रसायनों की खरीद व बिक्री करेंगे, जो अधिकार पत्र पर कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित होगा। सभी कीटनाशी विक्रेता को विक्रय करते समय बिल अथवा कैशमेमो कृषकों को जरूर देंगे। साथ ही विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर के साथ कैशमेमो रखना जरूरी होगा। दुकानों पर प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री करते हुए पाया जाने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी।...