संतकबीरनगर, जून 25 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में निजी कंपनी द्वारा रोजगार करने हेतु रुपए सात लाख का ऋण बगैर खाते में भेजे मासिक किस्त की धनराशि काटना महंगा पड़ गया। न्यायालय ने ब्रांच क्रेडिट मैनेजर समेत तीन लोगों को दोषी मानते हुए 60 दिनों के भीतर रुपए एक लाख 10 हजार क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश जारी किया है। मामला चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी का है। मेंहदावल तहसील के अव्वल केवटलिया गांव निवासी अखिलेश कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि वह दिव्यांग व्यक्ति हैं। उन्होंने रोजगार करने हेतु रुपए सात लाख ऋण लेने के लिए चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि सत्यव्रत पांडेय तथा ऋण सलाहकार प्रतिनिधि ज्ञानदेव पांडेय से बात किया। कागजात तैयार कराने के नाम पर रुपए 27 हजार पांच सौ ले...
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