नैनीताल, अगस्त 27 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बगैर पंजीकरण चल रहे मदरसों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। मदरसों की ओर से दायर करीब तीन दर्जन से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि बगैर मदरसा बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे मदरसे अपने नाम के ऊपर मदरसा न लिखें, वरना जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। मामले में सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने की। हाई कोर्ट ने मगंलवार को सुनवाई के बाद कहा कि यदि बगैर पंजीकरण के मदरसा लिखा मिलता है, तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने अब तक सील किए गए मदरसों की सील खोलने के भी निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाईसरकार लेगी फैसला इसके अलावा एकलपीठ ने इन मदरसों से क...
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