प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 28 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सदर तहसील क्षेत्र की भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को बचत अकाउंट से काटी गई धनराशि को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने वाद व्यय और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये वादी को देने का आदेश भी दिया है। शहर स्थित सिविल लाइन क्षेत्र के करनपुर निवासी पूनम शुक्ला ने एक अक्तूबर 2024 को कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। बताया कि उनके पति हर्षवर्धन शुक्ल ने बैंक से 23 लाख रुपये गृह ऋण लिया था। ऋण का भुगतान किस्तों में किया जा रहा था। 25 मार्च 2024 को पति की अचानक मृत्यु हो गई। बैंक को मृत्यु प्रणाम-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन बैंक शाखा प्रबंधक ने प्रार्थना पत्र वापस कर दिया। कहा कि ऋण माफ नहीं होगा। ऋण का भुगतान वारिसों को करना होगा। जब बैंक ...