फरीदाबाद, अप्रैल 12 -- नूंह। सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। इससे व्यापारियों को पुराने टैक्स बकायों से छुटकारा मिलेगा। योजना के अंतर्गत ब्याज व जुर्माना माफ कर तीन स्लैब में लाभ दिया जाएगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आरके चौधरी ने बताया कि यह योजना वैट, सीएसटी, एचजीएसटी एक्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स एक्ट के तहत 30 जून 2017 से पहले के बकाया मामलों पर लागू होगी। योजना का उद्देश्य करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देना है। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी और इसके तहत करदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 10 लाख रुपये तक के बकाया वाले करदाताओं को कुल बकाया का केवल 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जिसमें एक लाख रुपये की अ...
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