कटिहार, फरवरी 5 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधिनगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के अपडेट भुगतान की रसीद होने पर ही जमीन या मकान की रजिस्ट्री होगी। बकाया होने पर बिक्री नहीं हो सकेगी। निबंधन से पहले जरूरी दस्तावेज के चेक लिस्ट में अब होल्डिंग व ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान की रसीद भी जुड़ेगी। इसको लेकर विभागीय निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि निगम को हो रही राजस्व की हानि व निगम क्षेत्र के अंतर्गत संपत्तियों को बेचने के दौरान कई विक्रेता संबंधित संपत्ति का होल्डिंग टैक्स व ठोस कचरा प्रबंधन का बकाया शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। इससे हर साल निगम को राजस्व की हानि होती है। इसको लेकर निगम के स्तर से किए गए कार्य पर नगर विकास आवास ने जिलाधिकारी रवि प्रकाश को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रव...