नई दिल्ली, मार्च 18 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के व्यापारी जीएसटी से जुड़े आठ साल पहले तक के बकाया को ब्याज और जुर्माने की रकम के बिना जमा करा सकेंगे। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के तहत व्यापारियों को मौका दिया गया है कि वह 2017 से लेकर 2020 के बीच बकाया जीएसटी की रकम को जमा करा सकेंगे। इस योजना का फायदा लेने के लिए व्यापारियों को 31 मार्च से पहले जीएसटी की बकाया रकम जमा करानी होगी। इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, 2017 में वैट की जगह लागू किए गए जीएसटी के शुरुआती दौर में न केवल व्यापारियों को बल्कि टैक्स विशेषज्ञों को भी इसकी सभी बारीकियों की जानकारी नहीं थी। इसकी वजह से जीएसटी जमा करने में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां हुईं। ट्रेड एंड टैक्स विभाग की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे व्यापार...
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