नोएडा, अप्रैल 17 -- नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। एमनेस्टी योजना के तहत बकाया जीएसटी जमा करने वाले आवेदकों को 30 जून तक आवेदन करना है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। राज्य जीएसटी गौतमबुद्ध नगर के अनुसार कोई पात्र जीएसटी-पंजीकृत करदाता धारा 128ए के तहत एमनेस्टी योजना के लिए आवेदन करना चाहता है , तो उसे 30 जून 2025 तक या उससे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। इनमें वहीं कारोबारी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत पैसा जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर कारोबारी का जीएसटी के बो वेवपोर्टल पर पंजीकरण है। कारोबारी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगइन करके आवेदन कर सकता है। अपर आयुक्त राज्यकर गौतमबुद्ध नगर चांदनी सिंह ने कहा कि पैसा जमा कर चुके हर कारोबारी के लिए आवेदन जमा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कारोबा...