पीलीभीत, जुलाई 21 -- पीलीभीत, संवाददाता। वर्ष 2016 में बिजली बिल का बकाया जमा न होने पर काटे गए कनेक्शन को स्वयं जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने आरोपित महिला को दोषी पाते हुए दस हजार रुपए जुर्माना व एक साल छह माह की सजा सुनाई तथा ग्यारह हजार रुपए कनेक्शन विच्छेद होने की तिथि से रिपोर्ट दर्ज होने कीअबधि मे विद्युत उपयोग करने का जुर्माना अलग से जमा करना होगा थाना कोतवाली के आवास बिकास कालोनी मे निवासी उमा मिश्रा का बिजली कनेक्शन 9 फरवरी 2016 को 60 हजार 248 रुपए बकाया जमा न होने पर काट दिया गया। 04 अप्रैल 2016 को अवर अभियन्ता शरफुद्दीन ने चेकिंग के दौरान उमा मिश्रा को बिजली बिल बकाया जमा किए बिना कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वाद ...
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