पीलीभीत, जुलाई 6 -- पीलीभीत। संवाददाता वर्ष 2015 में बिजली बिल का बकाया जमा न होने पर काटे गए कनेक्शन को स्वयं जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना व एक साल की सजा सुनाई। थाना न्योरिया के ग्राम मैदना निवासी हरिशंकर का बिजली कनेक्शन 16 मार्च 2015 को 38 हजार 286 रुपए बकाया जमा न होने पर काट दिया गया। 17 मार्च 2015 को अवर अभियन्ता सुधीर कुमार ने चैकिंग के दौरान हरिशंकर को बिजली बिल बकाया जमा किए बिना कनेक्शन जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर थाना न्योरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विभागीय अधिवक्ता रियाजुल हसन ने पैरवी कर न्यायालय में कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से सुन...