बेगुसराय, सितम्बर 13 -- खोदावंदपुर, निज संवाददाता। बकाये अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला अपीलीय प्राधिकार ने एमआरडी इंटर कालेज मेघौल के प्रभारी प्राचार्य एवं शासी निकाय व प्रबंध समिति के अध्यक्ष से कारण पृच्छा की है। इसके साथ ही अपीलकर्ता व कालेज के पूर्व कर्मी को एक सप्ताह के अंदर बकायी अनुदान राशि का भुगतान कर इसकी सूचना जिला अपीलीय प्राधिकार को देने का आदेश भी दिया है। जिला अपीलीय प्राधिकार में लंबित वाद संख्या 24/2023 शैलेन्द्र ठाकुर बनाम अशोक कुमार चौधरी में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जिला अपीलीय प्राधिकार के पत्रांक 228,दिनांक 12 सितंबर 2025 के आलोक में निर्गत आदेश पत्र में बताया गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार के ज्ञापांक 211 दिनांक 20 अगस्त 2025 के द्वारा पूर्व में भी ऐसा आदेश दिया गया था। जिसका अनुपा...