रांची, जून 13 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बंधु तिर्की की ओर से 10 दिनों का समय देने का आग्रह किया गया। वहीं, सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि वह बहस के लिए तैयार हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को समय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर सजा निरस्त करने का आग्रह किया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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