लखनऊ, जुलाई 15 -- लखनऊ। बिना पूर्व सूचना या नोटिस चस्पा किए खाद की थोक व फुटकर दुकान बंद मिलती है तो संबंधित खाद विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे दुकानों का खाद लाइसेंस निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है। यूरिया, डीएपी, एनपीके आदि किसानों को निर्धारित मूल्य और बिना असुविधा के प्राप्त हो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण व छापे की कार्रवाई की जा रही है। देखने में आया है कि निरीक्षण व छापेमारी के दौरान खाद दुकानदार, दुकाने बंद कर भाग जाते हैं। इससे किसानों को असुविधा होती है। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि निरीक्षण और छापेमारी के दौरान अगर खाद प्रतिष्ठान बिना पूर्व सूचना या नोटिस के बंद पाये जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि दुकानदार द्वारा अनियमित बिक्...