नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े आवासीय परियोजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे होम बायर्स के साथ सहयोग नहीं करने पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आड़े हाथ लिया। इसे गंभीरता से लेते हुए, शीर्ष अदालत ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बंद पड़ी परियोजना को पूरा करने में बिल्डर से धोखा खाए घर खरीदारों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 'हम इस बात से बेहद नाखुश हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक बंद पड़ी आवासीय परियोजना को पुनर्जीवित करने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है। पीठ ने कहा कि एक तरफ घर खरीदारों को बिल्डर धोखा देकर सालों पहले गायब हो गया है और दूसरी तरफ जब कुछ घर खरीदारों ने मिलकर पूरी परियोजना को आंशिक रूप से पुनर्जीवित किय...
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