मऊ, जुलाई 18 -- मऊ। पंद्रह वर्ष पूर्व सजायाफ्ता मुल्जिम को न्यायिक अभिरक्षा से बंदी को भगाने के मामले में गुरुवार को आरोपी सिपाही को तीन माह का साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने सुनाया। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र नगवार निवासी दोषसिद्ध आरोपी सिपाही दिनेश कुमार पासवान पर पंन्द्रह वर्ष पूर्व न्यायिक अभिरक्षा से कैदी को भगाने में लापरवाही का आरोप लगाया गया था। मामले में दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने तीन माह के साधारण कारावास की सजा, पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सजा कराए जाने में अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक ...