मऊ, मई 25 -- मऊ, संवाददाता। श्रम विभाग की ओर से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बंदी का आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए जनपद के अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग दिन बंदी का प्रावधान किया गया है। इसमें नगर पालिका परिषद, नंगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना और रतनपुरा में रविवार, दोहरीघाट एवं कोपागंज में सोमवार, अमिला में मंगलवार, अदरी, मधुबन तथा चिरैयाकोट में शनिवार, घोसी में बुधवार को बंदी का प्रविधान किया गया है। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि यह आदेश हर वर्ष जनवरी माह में जारी कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को आगाह करने के लिए इसकी जानकारी प्रदान की जाती है। बताया कि मेडिकल, सब्जी, दूध एवं मिठाई आदि आवश्यक सामानों वाले प्रतिष्ठानों पर यह साप्ताहिक बंदी लागू नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त शापिंग माल सहित अन्य द...