मुजफ्फरपुर, नवम्बर 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जेल के लाचार बंदियों को उनके मुकदमें की अद्यतन जानकारी देगा। वहीं, जो बंदी अपने मुकदमा की कोर्ट में पैरवी के लिए अपना अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं। उन्हें प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्देश जिला विधिक सेवा के प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी ने दिया। वे गुरुवार को केंद्रीय कारा व वहां स्थित विधिक सेवा केंद्र का निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने केंद्रीय कारा के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। महिला वार्ड के बंदियों से मिलकर उन्हें मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों से जाति आधारित भेदभाव या दुर्व्यवहार के संबंध में पूछताछ की। किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की। उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कर बंदियों को मौलिक अध...
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