मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जेल में बंदियों को उनके विरुद्ध कोर्ट में चल रहे मुकदमे की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इससे वे मुकदमे में अपने बचाव में समय से कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। इसका निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी ने जेल के अधिकारियों व पीएलवी को दिया। वे शुक्रवार को जेल व कारा विधिक सेवा केंद्र का निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो बंदी अपने बचाव में कोर्ट में अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, उसकी सूचना प्राधिकार को दें। प्राधिकार की ओर से उन्हें मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। जेल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से जाति आधारित भेदभाव या दुर्व्यवहार के संबंध में पूछताछ की। बंदियों ने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की। मुकदमे की सुनवाई की तिथियों को बं...