हरदोई, फरवरी 14 -- हरदोई। जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार में निरीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह ने जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को उनके अधिकारों तथा 'प्ली-बारगेनिंग' विषय पर विस्तृत जानकारी दी। प्ली-बारगेनिंग एक वैधानिक प्रावधान है, जिसके तहत आरोपी न्यायालय में समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण का विकल्प चुन सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि जो बंदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हैं, वे कारागार अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौ...