गाज़ियाबाद, नवम्बर 3 -- गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बंदरों की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, प्रदेश सरकार ने कार्ययोजना तैयार करने के लिए दो महीने को समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने यह आदेश गाजियाबाद निवासी एक छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता विनीत शर्मा और बीटेक छात्रा प्राजक्ता सिंघल की ओर से प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह कोई भी योजना तैयार करते हुए परामर्श करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदरों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो। याचिकाकर्ताओं के वकील आकाश वशिष्ठ ने कहा कि राज्य भर में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए हमार...