देवरिया, नवम्बर 20 -- देवरिया, निज संवाददाता। शहर के गोरखपुर ओवरब्रिज के समीप स्थित मजार व कब्रिस्तान के भूमि विवाद प्रकरण में बुधवार को फैसला आ गया। इस भूमि को फर्जी तरीके से मजार व कब्रिस्तान के नाम पर चढ़वाना पाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए एएसडीम कोर्ट ने भूमि पर से मजार का नाम निरस्त कर पुन: बंजर खाते में दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं कूटरचना कर इस भूमि को मजार के नाम से चढ़वाने वाले लोगों एवं कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा जून माह में यह मामला उठाए जाने के बाद तूल पकड़ लिया था। उसके बाद ही राजस्व विभाग के अधिकारी इसको लेकर सक्रिय हुए थे। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज से सटे जिस भूमि पर मजार व कब्रिस्तान बना है, वह 1399 में फसली खतौनी में बंजर के नाम दर्ज था। राजस...