नई दिल्ली, जून 23 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंचाने को आरोप में पश्चिम बंगाल से बहार दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वजाहत खान की शिकायत के आधार पर आपरेशन सिंदूर को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में, पश्चिम बंगाल पुलिस ने खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने खान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। खान ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया पोस्ट के लिए असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में दर्ज प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने की मांग क...