पीटीआई, फरवरी 10 -- West Bengal School Jobs Row: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देकर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, 'दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।' सुप्रीम अदालत ने इस मामले में 124 याचिकाओं पर सुनव...