नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह एक हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया-2002 की मतदाता सूची के आधार पर क्यों की जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर आयोग से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने एसआईआर प्रक्रिया 2002 की मतदाता सूची के आधार पर एसआईआर किए जाने को चुनौती दी है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 2026 (मार्च-अप्रैल) में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि यह याचिका विचार करने योग्य ही नहीं है। खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए 19 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल करन...
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