नई दिल्ली, जनवरी 9 -- पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने गुरुवार को उन छात्रों और ऐसे लोग (कर्मचारी) जो अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं को एसआईआर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अतिरिक्त सीईओ के निर्देश के अनुसार, यह छूट उन मतदाताओं पर लागू होती है जो पढ़ाई, आधिकारिक काम, मेडिकल या किसी अन्य उद्देश्य से अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चुनावी पंजीकरण अधिकारियों या सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों के सामने एसआईआर सुनवाई के दौरान शारीरिक रूप से मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। आदेश में आगे कहा गया कि ये मतदाता के साथ संबंध के प्रमाण के साथ सुनवाई में शामिल होने के लिए परिवार के किसी अधिकृत सदस्य को भेज सकते हैं और आयोग द्वारा अधिसूचित किसी भी स्वीक...