नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के 2022 के महंगाई भत्ता (डीए) आदेश के खिलाफ दायर अपील सहित अन्य याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा था कि वह अपने कर्मचारियों को जुलाई 2009 से महंगाई भत्ते का बकाया जारी करे। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले राज्य सरकार की ओर से अभिषेक सिंघवी और हुजेफा अहमदी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों के परिसंघ एवं अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया तथा अन्य की दलीलें सुनीं। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील सहित चार याचिकाओं पर सुनवाई की। निर्णय के लिए उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक यह भी है कि क्या...
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