मुजफ्फरपुर, मई 22 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। फ्लैट में एग्रीमेंट के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर निर्माण करने वाली उर्मिला होम्स जेबी कंपनी के प्रबंध निदेशक व पार्टनर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दो लाख रुपया का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना खबड़ा की अभिलाषा कुमारी के परिवाद की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित व सदस्य सुनील कुमार तिवारी की पीठ ने लगाया है। साथ ही आयोग ने 45 दिन के भीतर फ्लैट की मरम्मत और एग्रीमेंट के मुताबिक निर्माण कार्य कराने का भी निर्देश दिया है। अगर आयोग की ओर से पारित निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाता है तो कंपनी को बतौर हर्जाना दो लाख रुपये अभिलाषा कुमारी को देना होगा। इसके साथ ही छह प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। वाद खर्च के रूप में उसे दस हजार रुपया अलग से देना होगा। निर्धारित समय स...