गुड़गांव, सितम्बर 23 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने एक बिल्डर कंपनी को समय पर फ्लैट का पजेशन न देने के लिए न केवल ग्राहक को उसका पैसा ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। बल्कि बैंक को भी बकाया राशि चुकाने को कहा है। इस फैसले से साफ है कि अब बिल्डर ग्राहकों को परेशान नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मामला बेंगलुरु की लैंडस्टार होम्स कंपनी का है, जिसके खिलाफ सेक्टर-30 निवासी शशांक राज ने शिकायत दर्ज कराई थी। शशांक ने अगस्त 2019 में कंपनी के एक प्रोजेक्ट में 56.03 लाख रुपये का फ्लैट बुक किया था। उन्होंने 10 लाख रुपये कंपनी को दिए थे और बाकी 43 लाख रुपये बैंक लोन से चुकाए थे, जिसमें से 33 लाख...