गुड़गांव, मार्च 26 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने तीन याचिकाओं पर ओशियन सेवन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया। सेक्टर-109 स्थित ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स को लेकर दायर इस याचिका में आदेश जारी किए हैं कि जब तक फ्लैट का कब्जा याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया जाता, तब तक 11.10 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज की अदायगी करनी होगी। याचिकाकर्ता चंचल सिंह, रोहित मान और अभिषेक कक्कड़ ने हरेरा में याचिका दायर की कि इस बिल्डर ने साल 2016 में ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स लांच किया था। पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र साल 2017 में मिला था। इसके मिलने के चार साल के अंदर बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा देना था। साल 2022 तक फ्लैट का कब्जा मिल जाना चाहिए था। अब चार साल का अतिरिक्त समय बीत चुका ह...