नई दिल्ली, जून 4 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में बड़ा फैसला सुनाया, जहां एक शख्स पर फ्लाइट में महिला पैसेंजर को लगातार घूरने का आरोप लगा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के बाद एफआईआर को खारिज कर दिया। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि जब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है, तो विवाद को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट में पुष्टि की कि उसने बिना किसी दबाव, डर या जोर-जबरदस्ती के मामले को सुलझा लिया है और उसे एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।इन मामलों में दर्ज हुई थी एफआईआर कोर्ट ने 30 मई को अपने फैसले में कहा, 'जब दोनों पक्षों ने विवाद को शांत कर दिया है, तो मौजूदा एफआईआर को जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता।' इसके साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को खार...
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