नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- भारत के बाजार नियामक सेबी ने तीन ट्रस्टों द्वारा किए गए फ्रंट रनिंग ट्रेडों का दोषी पाए जाने के बाद 13 व्यक्तियों को सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रंट रनिंग, भविष्य के लेनदेन की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयरों या अन्य परिसंपत्तियों का व्यापार है। सेबी ने तीन संस्थाओं, भारत कनैयालाल शेठ परिवार, रवि कनैयालाल शेठ परिवार और अर्जुन विवेकाधीन ट्रस्ट के कथित ऑर्डर प्लेसिंग से संबंधित एक जांच की। यह जांच 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चली।Rs.5 से Rs.15 लाख के बीच जुर्माना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने तीनों ट्रस्टों के ट्रेडों को फ्रंट रनिंग के माध्यम से अवैध लाभ कमाने के लिए 13 व्यक्तियों पर Rs.5 लाख से Rs.15 लाख के बीच का जुर्माना भी लगाया है। सेबी के आदेश से पता चला है कि व्यक्त...