नैनीताल, मई 5 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश से भानियावाला के बीच प्रस्तावित फोर लेन हाइवे की जद में आ रहे करीब 3400 पेड़ों के कटान के मामले पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को सड़क प्रोजेक्ट का परीक्षण करने को कहा है, ताकि वन्य जीवों को कम से कम नुकसान हो, खासकर हाथियों को। इस मामले में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। मामले में सरकार व एनएचएआई की ओर से शपथ पत्र दायर कर कहा गया था कि पेड़ों का कटान कम से कम हो, इसके लिए वानिकी शोध संस्थान के साथ काम किया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने दोहराया कि पेड़ो...