धनबाद, अप्रैल 9 -- धनबाद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद शूटर सागर सिंह की अर्जी पर मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। बहस के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि आरोपी का हाथ बांधकर उसे बचाव के लिए नहीं कहा जा सकता। एफएसएल रिपोर्ट को बिना डायरेक्टर को बुलाए स्वीकार कर लिया गया और आरोपी को उसका प्रतिपरीक्षा करने का मौका नहीं दिया गया। उनका प्रतिपरीक्षण न्याय हित में आवश्यक है। वहीं अपर लोक अभियोजक सतेंद्र राय ने अर्जी का विरोध किया और कहा कि केवल मुकदमे को लंबा खींचने के लिए बचाव पक्ष रोजाना एक नई-नई अर्जी दे रहा है।
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