अमरोहा, मई 28 -- उपभोक्ता फोरम ने कारोबारी के चोट लगने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि के रूप में 8.73 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। इसके अलावा शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शहर के मोहल्ला मंडी चौब में कारोबारी संजय मालीवाल का परिवार रहता है। कैलसा रोड पर उनकी साबुन फैक्ट्री है। साल 2013 में उन्होंने स्टार हेल्थ बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी कराई थी। 12 मार्च 2022 को उन्होंने 27234 प्रीमियम धनराशि जमा करके अपनी पॉलिसी को नवीनीकरण भी कराया था। 12 मार्च 2022 को संजय मालीवाल कारोबारी सिलिसले में ग्रेटर नोएडा गए थे। वहां कंपनी का निरीक्षण करते हुए उनका पैर मशीन में फंस गया था। कंपनी में...
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