कोडरमा, फरवरी 7 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अपना फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन पदाधिकारियों ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन निर्धारित फोटो पहचान दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान केंद्र पहुंचें, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। निर्धारित दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, नि...