चम्पावत, नवम्बर 13 -- अदालत ने फोटोग्राफ पेश नहीं करने पर चरस तस्करी के आरोपी को बरी कर दिया। पांच साल पूर्व पीलीभीत निवासी से 174 ग्राम चरस बरामद की गई थी। अदालत ने कहा कि फोटोग्राफ होने के बावजूद पेश नहीं करना पुलिस की कहानी को संदेह के घेरे में लाती है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने चरस तस्करी के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। मिली जानकारी के अनुसार एआई सोनू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अक्टूबर 2020 में बनलेख में चेकिंग के दौरान 20 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार निवासी ग्राम बिथरा, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के पास 174 ग्राम चरस बरामद की थी। अदालत में वादी सोनू सिंह, विवेचक एसआई हिमानी गहतोड़ी व पिंकी धामी समेत सात लोगों की गवाही हुई। पुलिस की फर्द में चरस बरामदगी के दौरान फोटोग्राफी का उल्लेख था। लेकिन अभि...