आगरा, दिसम्बर 8 -- फोटोग्राफर की तार से गला घोंटकर हत्या कर सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित मिष्ठान विक्रेता देवीराम निवासी ग्राम कबूलपुर थाना मलपुरा को राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्राइम राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क दिए। वादी लाल सिंह निवासी ग्राम नया बांस ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका पुत्र राकेश शादी एवं अन्य समारोह में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी व ड्रोन से वीडियो बनाता था। 18 फरवरी 2024 की शाम फोन पर घर से शादी समारोह में ड्रोन से वीडियोग्राफी करने अपनी बाइक पर गया था। रात को वापस नहीं आने पर पुत्र की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। फोन भी बंद आ रहा था। ककुआ पुलिस चौकी एवं थाने पर भी...