छपरा, दिसम्बर 14 -- वाहन मालिक मोटर वाहन टैक्स के सत्यापित कागजात के साथ फॉर्म 23 जमा कर बैकलॉग इंट्री करा सकेंगे परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र भेजा छपरा, नगर प्रतिनिधि। वाहनों की बैकलॉग इंट्री कराने वाले वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब बैकलॉग इंट्री के लिए फॉर्म 24 जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके स्थान पर वाहन मालिक मोटर वाहन टैक्स के सत्यापित कागजात के साथ फॉर्म 23 (निबंधन प्रमाण पत्र) जमा कर बैकलॉग इंट्री करा सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि अब तक बैकलॉग इंट्री के लिए फॉर्म 24 की अनिवार्यता के कारण बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत हो रहे थे। पत्र में उल्लेख किया गया है कि...